न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया

29 सितंबर 1947 को जन्म। 10 सितंबर 1974 को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित। वादों, लेटर पेटेंट अपील, रिट, परक्राम्य लिखत अधिनियम मामले, निरोध मामले, बॉम्बे किराया अधिनियम मामले, दर योग्य मूल्य निर्धारण से संबंधित विचारणों सहित बॉम्बे नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत मामले, एनए मूल्यांकन के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए संपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित परीक्षण के विचारणों सहित महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के अंतर्गत मामले, मानक किराया तय करने वाली अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती, एओ में उपस्थिति, बीएमसी अधिनियम के तहत प्रथम अपील, भूमि अर्जन अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण संदर्भों में द्वितीय अपीलों में भी के साथ साथ बॉम्बे भूमि अधिग्रहण व अर्जन अधिनियम के अंतर्गत मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अपीलीय पक्ष व मूल पक्ष में वकालत की। यह औद्योगिक और सेवा मामलों में वकालत से अलग है। आयकर मामलों में विभाग के अधिवक्ता के रूप में पेश हुये। दर योग्य मूल्य और चुंगी से संबंधित मामलों में बीएमसी के अधिवक्ता के रूप में पेश हुये। पेंशन नियम बनाने से संबंधित विवादों सहित सेवा मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुये। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और यूएलपी अधिनियम, 1972 के तहत मामलों में प्रबंधन और संघों के लिए भी उपस्थित हुये। दिनांक 8 अक्टूबर 1991 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गये। दिनांक 23 मार्च 1993 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गये। 15 अक्टूबर 1999 को विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गये। उपरोक्त अवधि के दौरान, सीआरजेड से संबंधित जनहित याचिका के तहत महत्वपूर्ण मामलों, आरबीआई और बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत वित्तीय मामलों को निर्णीत किया; नगर पालिकाओं से संबंधित 74वें संशोधन अधिनियम 1992 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले; तस्कर और तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के तहत मामले; विलय और अधिग्रहण से संबंधित मामले; बोनस भुगतान अधिनियम के तहत मामले; औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मामले। उपरोक्त के अतिरिक्त, आयकर अधिनियम के तहत समापन स्टॉक के मूल्यांकन, मॉडवैट क्रेडिट को दिए जाने वाले लेखांकन उपचार, वाणिज्यिक लेखांकन के साथ कर लेखांकन के अभिसरण आदि से संबंधित मामलों को निपटाया।