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    भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “राज्य न्यायपालिका के समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन” का आयोजन किया

    प्रकाशित तिथि: February 2, 2025
    Supreme Court of India organises “National Conference on Addressing Issues Faced by the State Judiciary”

    भारत का सर्वोच्च न्यायालय

     

    दिनांक: 02.02.2025

    प्रेस विज्ञप्ति

     

    भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “राज्य न्यायपालिका के समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन” का आयोजन किया

     

     

    भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “राज्य न्यायपालिका के समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन” का आयोजन किया”

     

                          भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के मार्गदर्शन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 01 फरवरी, 2025 को बहुउद्देश्यीय हॉल, प्रशासनिक भवन परिसर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में “राज्य न्यायपालिका द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के समाधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन” का आयोजन किया। इस सम्मेलन के पीछे का विचार राज्य न्यायपालिका, विशेष रूप से जिला न्यायालयों में विभिन्न हितधारकों और पदाधिकारियों के साथ सार्थक बातचीत करना था, ताकि पहले उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके और उसके बाद उनका समाधान करने के लिए एक योजना तैयार की जा सके।

                         सम्मेलन में चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें राज्य न्यायपालिका के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले विविध विषयों को शामिल किया गया। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने की तथा सह-अध्यक्षता न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने की, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई: संस्थानों और मामलों के निपटान के बीच की खाई को कम करने के तरीके; न्यायिक कार्यों में आने वाले मामलों की पहचान; मामलों के निपटान में बाधाओं की पहचान; विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों को कम करने की रणनीति।

                          दूसरे तकनीकी सत्र में, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने की तथा सह-अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने की, में विभिन्न न्यायालयों में एक समान केस वर्गीकरण की व्यवहार्यता का पता लगाया गया। इस सत्र में न्यायिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

                         तीसरे तकनीकी सत्र में, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने की तथा सह-अध्यक्षता न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने की, न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों की समय पर भर्ती; लोक अभियोजकों/कानूनी सहायता परामर्शदाताओं/कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाताओं की निरंतर भर्ती/पैनलीकरण; सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में एक स्थायी आईटी और डेटा कैडर का निर्माण; न्यायिक अधिकारियों की एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी स्थानांतरण नीति की आवश्यकता; और उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए जिला न्यायपालिका से उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में निष्पक्षता बढ़ाने के उपायों के बारे में चर्चा हुई।

                          चौथे तकनीकी सत्र में, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने की तथा सह-अध्यक्षता न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति एम.एम. सुन्दरेश तथा न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने की, न्यायिक अधिकारियों के कैरियर में प्रगति तथा सतत निष्पादन मूल्यांकन; निरीक्षण न्यायाधीशों तथा राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा न्यायिक अधिकारियों को मार्गदर्शन; न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए एक समान पाठ्यक्रम की स्थापना की आवश्यकता; तथा न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायालय कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा हुई।

                          इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश उपस्थित थे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला न्यायाधीशों ने भाग लिया। कल गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल हुए।

                          सम्मेलन के बाद आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के साथ बैठक हुई। उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने, उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और शाम के न्यायालयों की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

                         इस सम्मेलन ने न्यायपालिका के सभी हितधारकों को एक साथ आने और राज्य न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सार्थक बातचीत में शामिल होने का एक अमूल्य अवसर दिया।

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