भारत का सर्वोच्च न्यायालय
प्रेस विज्ञप्ति
22 मार्च, 2025
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया है कि वे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपें।
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।
टिप्पणी:गोपनीयता आदि बनाए रखने के लिए, कुछ अंशों और नामों को हटा दिया गया है।
अनुलग्नक 1: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की दिनांक 21 मार्च, 2025 की रिपोर्ट
अनुलग्नक 2: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की दिनांक 22 मार्च, 2025 की रिपोर्ट
अनुलग्नक 3: तस्वीरें – फोटो 1, फोटो 2 और फोटो 3

फोटो 1

फोटो 2

फोटो 3