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    प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22 मार्च, 2025

    प्रकाशित तिथि: March 22, 2025

    भारत का सर्वोच्च न्यायालय
    प्रेस विज्ञप्ति

    22 मार्च, 2025

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

    दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया है कि वे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपें।

    दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

    टिप्पणी:गोपनीयता आदि बनाए रखने के लिए, कुछ अंशों और नामों को हटा दिया गया है।

    अनुलग्नक 1: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की दिनांक 21 मार्च, 2025 की रिपोर्ट

    अनुलग्नक 2: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की दिनांक 22 मार्च, 2025 की रिपोर्ट

    अनुलग्नक 3: तस्वीरें – फोटो 1, फोटो 2 और फोटो 3

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    फोटो 1


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    फोटो 2


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    फोटो 3

     

    अनुलग्नक 4:वीडियो

    यह वीडियो दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा किया गया है।