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    राष्ट्रीय सम्मेलन

    प्रकाशित तिथि: February 21, 2025

    भारत का सर्वोच्च न्यायालय

    दिनांक: 31.01.2025

    प्रेस विज्ञप्ति

                        भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1 फरवरी, 2025 को ‘जिला न्यायपालिका के समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान’ पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की परिचयात्मक टिप्पणियों के बाद चार तकनीकी सत्र शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होने वाला पहला सत्र प्रत्येक उच्च न्यायालय के अनुभव और ज्ञान को एक साथ लाने और कुशल और समय पर मामले के निपटान के लिए न्यायिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने और मामलों के संस्थान और निपटान के बीच की खाई को कम करने का एक प्रयास है। सत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एनसीएमएस) समिति द्वारा तैयार नीति और कार्य योजना- 2024 के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करना, मामले के निपटान में बाधाओं की पहचान करना और विभिन्न स्तरों पर मामलों के लंबित मामलों को कम करने के लिए रणनीति तैयार करना है। पारिवारिक न्यायालयों और विशेष न्यायालयों के कामकाज से संबंधित मुद्दों का समाधान; शाम की अदालतों की व्यवहार्यता की खोज, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के माध्यम से मामलों का शीघ्र निपटान और उच्च न्यायालयों के सामने आने वाले इसी तरह के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

     

                       भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता में आयोजित दूसरे सत्र में मामलों के वर्गीकरण में एकरूपता लाने और न्याय प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सत्र में प्रत्येक मामले की श्रेणी के लिए एक समान नामकरण और कोड पर चर्चा करने का प्रस्ताव है; जिसमें डिजिटल कोर्ट सॉफ्टवेयर, ई-फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्रांसक्रिप्शन सुविधा आदि जैसी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ-साथ ई-सेवा केंद्रों/ई-कियोस्क का प्रभावी उपयोग शामिल है। इस सत्र के दौरान केस रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और ई-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (ई-एमएसीटी) की शुरूआत पर भी चर्चा की जाएगी।

     

                      भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत तीसरे सत्र की अध्यक्षता करेंगे जिसका उद्देश्य जिला न्यायपालिका में मानव संसाधन से संबंधित मुद्दों पर विचार करना है। सत्र के दौरान न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों की समयबद्ध और संस्थागत भर्ती; लोक अभियोजकों/कानूनी सहायता परामर्शदाताओं/कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाताओं की निरंतर भर्ती/पैनल बनाना और सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में एक स्थायी आईटी और डेटा कैडर का निर्माण करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

     

                      समापन सत्र में पेशेवर दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों के करियर की प्रगति और निरंतर प्रदर्शन मूल्यांकन; निरीक्षण न्यायाधीशों और राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन; न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सतत शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम की स्थापना पर इस सत्र के अभिन्न अंग के रूप में चर्चा की जाएगी। चार तकनीकी सत्रों की सह-अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीश करेंगे:

     

    तकनीकी सत्र 1

    1. न्यायमूर्ति श्री अभय एस. ओका

    2. श्रीमती न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना

    3. श्री न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता

    तकनीकी सत्र 2

    1. न्यायमूर्ति श्री पी.एस. नरसिम्हा

    2. न्यायमूर्ति श्री के.वी. विश्वनाथन

    तकनीकी सत्र 3

    1. न्यायमूर्ति श्री जे.के.माहेश्वरी

    2. श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया

    तकनीकी सत्र 4

    1. न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ

    2. न्यायमूर्ति श्री एम.एम.सुंदरेश

    3. न्यायमूर्ति सुश्री बेला एम. त्रिवेदी

    राष्ट्रीय सम्मेलन में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश और जिला न्यायपालिका के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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