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    विधिक सहायता

    सुप्रीम कोर्ट मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसायटी (एमआईजी)

    सुप्रीम कोर्ट मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसायटी
    109, वकील चैंबर्स
    आर.के. जैन ब्लॉक, डाकघर विंग
    सुप्रीम कोर्ट परिसर
    नई दिल्ली-110001
    1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XII के तहत पंजीकृत
    1999 का पंजीकरण क्रमांक S-34951
    (सोसाइटी को दिए गए दान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत छूट दी गई है)
    टी: +91-11-23388597 ईमेल: migsociety[at]gmail[dot]com

    मध्यम आय समूह योजना

    1. यह योजना मध्यम आय वर्ग के नागरिकों को कानूनी सेवाएं प्रदान करती है यानी ऐसे नागरिक जिनकी सकल आय ₹60,000/- प्रति माह या ₹7,50,000/- से अधिक नहीं है।

      परिभाषा

      (ए) इस योजना को “सर्वोच्च न्यायालय मध्य आय समूह कानूनी सहायता योजना” के रूप में जाना जाता है। यह योजना स्वावलंबी है और योजना की प्रारंभिक पूंजी का योगदान पहली कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।

      अनुसूची

      योजना के साथ संलग्न शुल्क और व्यय की अनुसूची लागू रहेगी और सोसायटी द्वारा समय-समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है।
      योजना के पदाधिकारी – सोसायटी के नियमों और विनियमों के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में नामित करेंगे और भारत के अटॉर्नी जनरल इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। समाज। सचिव और कोषाध्यक्ष सहित कार्यकारी समिति के नौ सदस्य तीन साल की अवधि के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य होंगे। उक्त अवधि की समाप्ति पर, या इससे पहले किसी भी समय, जैसा कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश उचित समझें, माननीय राष्ट्रपति के परामर्श से कार्यकारी समिति का पुनर्गठन कर सकते हैं। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सोसायटी के अध्यक्ष के परामर्श से कार्यकारी समिति के सदस्यों में से सोसायटी के सचिव और कोषाध्यक्ष को नामित कर सकते हैं।
      योजना के पदाधिकारी दो महीने में कम से कम एक बार या यदि ऐसा समझा/समीचीन और आवश्यक हो तो उससे पहले मिलेंगे।

      शासी निकाय

      राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 2 के तहत आवश्यक शासी निकाय के सदस्यों के नाम, व्यवसाय और पदनाम, जिन्हें सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है, इस प्रकार हैं: –

      क्रमांक कार्यकारिणी सदस्यों के नाम पद का नाम
      1. माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना
      भारत के मुख्य न्यायाधीश
      संरक्षक-इन-चीफ
      2. माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता
      न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      अध्यक्ष
      3. श्री आर. वेंकटरमणि
      भारत के अटॉर्नी जनरल
      पदेन उपाध्यक्ष
      4. श्री प्रवीण एच. पारेख
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      मानद सचिव
      5. श्री श्याम दीवान
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      मानद कोषाध्यक्ष
      6. श्री गौरव अग्रवाल
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      संयुक्त सचिव
      7. श्री रंजीत कुमार
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्य
      8. श्री जयदीप गुप्ता
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्य
      9. श्री परमजीत सिंह पटवालिया
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्य
      10. श्री वी. गिरि
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्य
      11. श्री सुशील कुमार जैन
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्य
      12. सुश्री वी. मोहना
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्य
      13. श्री बलबीर सिंह
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्यr
      14. सुश्री ऐश्वर्या भाटी
      वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्य
      15. सुश्री वंशजा शुक्ला
      एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्य
      16. श्री रवि रघुनाथ
      एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
      सदस्य
    2. यह योजना उच्चतम न्यायालय में दायर किये जाने वाले मामले पर लागू होगी।
    3. एक वकील या एक वरिष्ठ वकील को देय शुल्क की दरें (यदि वादी के अनुरोध पर लगी हैं) इस योजना से जुड़ी अनुसूची में समय-समय पर लागू होने वाली सूची के अनुसार होंगी।
    4. योजना के तहत एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सहित अधिवक्ताओं का एक पैनल होगा। पैनल तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि भारत के जिस क्षेत्र में निचली अदालत में काम होता है, उसकी क्षेत्रीय भाषा जानने वाले एक वकील को शामिल किया जाए, लेकिन दो से अधिक नहीं।
      पैनल अधिवक्ताओं को लिखित में एक वचन देना होगा कि वे योजना के तहत मामले सौंपे जाने पर योजना के नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
    5. प्रत्येक व्यक्ति जो योजना के तहत सूचीबद्ध वकील की सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है, उसे संबंधित दस्तावेजों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन दाखिल करके योजना के सचिव से संपर्क करना होगा।
    6. जैसे ही कागजात प्राप्त होंगे, उन्हें योजना के तहत आवेदक के अनुरोध पर उसकी पसंद के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को सौंप दिया जाएगा। यदि विद्वान अधिवक्ता ने उन्हें पढ़ने के बाद राय दी कि यह सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, तो उस मामले में आवेदक योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा। केस के कागजात पर या किसी संलग्न पत्र में समर्थन किए जाने पर, सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी आवेदक को कागजात तुरंत वापस कर देगी और सेवा शुल्क के लिए केवल ₹750/- की राशि काट लेगी। सेवा शुल्क की शेष राशि और आवेदक द्वारा शुल्क के रूप में विनियोग के लिए समिति के पास जमा की गई राशि और मामले के संचालन में सभी खर्च वापस कर दिए जाएंगे। यदि विद्वान एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मामले की जांच करने के बाद संतुष्ट है कि यह आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त मामला है, तो मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसायटी यह विचार करने के लिए आगे बढ़ेगी कि आवेदक कानूनी सहायता का हकदार है। जहां तक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता का संबंध है, विद्वान एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा व्यक्त विचार अंतिम होगा।
    7. आवेदक सोसायटी द्वारा बनाए गए पैनल में से वरीयता क्रम में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या बहस करने वाले वकील या वरिष्ठ वकील दोनों के संबंध में कोई भी 3 नाम बता सकता है। सोसायटी बताए गए विकल्प का सम्मान करने का प्रयास करेगी। हालाँकि, योजना के तहत आवेदक के कागजात किसी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या बहस करने वाले वकील या वरिष्ठ वकील को सौंपने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी के पास रहेगा।
    8. योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसी भी इच्छुक वादी को निर्धारित फॉर्म भरना होगा और उसमें निहित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा। प्रोफार्मा में समय-समय पर आवेदन के रूप में शुल्क और खर्चों की एक अनुसूची भी शामिल होगी। सेवा शुल्क के रूप में ₹500/- की राशि सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी (SCMIGLAS) को देय होगी। अनुसूची में कार्य की विभिन्न मदों के लिए देय शुल्क का संकेत दिया जाएगा और न्यायालय शुल्क और न्यायालय रिकॉर्ड की तैयारी के लिए अनुमानित खर्चों का भी संकेत दिया जाएगा। आवेदक को सचिव द्वारा बताई गई फीस जमा करनी होगी, जो योजना से जुड़ी अनुसूची के अनुसार होगी। यह सचिव है, जो एमआईजी कानूनी सहायता योजना के तहत मामले को पंजीकृत करेगा और राय के लिए पैनल में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड/बहस करने वाले वकील/वरिष्ठ वकील को कागजात अग्रेषित करने के लिए आगे बढ़ेगा।
      न्यायालय रिकॉर्ड की तैयारी के लिए अनुमानित खर्चों के संबंध में, सचिव कागजात के अवलोकन पर यह निर्धारित करेगा कि न्यायालय रिकॉर्ड की ऐसी तैयारी के उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुमानित राशि क्या होगी, और अनुसूची के अनुसार इंगित करें आवेदक के लिए भी ऐसा ही है। हालाँकि, यदि किसी भी कारण से, योजना के तहत विद्वान एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को देय राशि सचिव द्वारा बताई गई राशि से अधिक हो जाती है, तो आवेदक सचिव द्वारा यह योजना प्रमाणित करने पर अंतर को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।
    9. योजना की कार्यकारी समिति एक एस.बी. खोलेगी। यूको बैंक, सुप्रीम कोर्ट परिसर में “सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी” के नाम से खाता। खाते का संचालन समिति द्वारा अधिकृत कार्यकारी समिति के किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा किया जाएगा और खाते को संचालित करने के लिए किन्हीं दो सदस्यों के हस्ताक्षर पर्याप्त होंगे।
    10. सहायता अनुदान सहित योजना के तहत प्राप्त सभी राशियों का हिसाब-किताब उस व्यक्ति द्वारा नामित किया जाएगा और शुल्क का लेखा-जोखा किया जाएगा।
    11. योजना के तहत प्राप्त राशि का उपयोग वेतन सहित सभी खर्चों और कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित सभी खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
    12. योजना के तहत मामले के संबंध में विविध व्यय को पूरा करने के लिए योजना की एक आकस्मिक निधि बनाई जाएगी, जिसमें योजना के तहत आवेदक को प्रवेश के चरण तक आवश्यक शुल्क के अलावा ₹750/- की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। सोसायटी के पास जमा की जाने वाली इस आकस्मिक निधि से खाते का ऑडिट करने के लिए ऑडिटर की फीस, आवेदन पत्रों की छपाई, वकालतनामा, तथ्यों का शपथ पत्र, खाता बनाए रखने के लिए रजिस्टरों की बाइंडिंग आदि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार मामले के कागजात को संभालने के समय, आवेदक को अनुमानित शुल्क, सचिव द्वारा बताए गए खर्चों के साथ-साथ ₹750/- का भुगतान करना होगा।
    13. सचिव द्वारा प्राक्कलन विवरण के आधार पर दर्शाई गई राशि आवेदक द्वारा नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी। यदि विद्वान अधिवक्ता का मानना है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त नहीं है, तोचेक के द्वारा समिति के न्यूनतम सेवा शुल्क के लिए ₹750/- की कटौती के बाद पूरी राशि आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
    14. फॉर्म की छपाई और अन्य कार्यालय खर्चों का प्रारंभिक खर्च योजना के प्रारंभिक कोष से वहन किया जाएगा।
    15. योजना के तहत अधिवक्ताओं को शुल्क भुगतान का पैटर्न समय-समय पर लागू कार्यक्रम के अनुसार ही होगा।

      15ए. उच्चतम न्यायालय जाने के लिए वादकारियों को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
      आवेदकों को पूर्ण दस्तावेजों के साथ एमआईजी सोसायटी में आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि वह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करना चाहता है, तो उसे उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति, उच्च न्यायालय में उसके द्वारा दायर याचिका की प्रति जमा करनी होगी। निचली अदालत के फैसले/आदेश और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां। यदि ये अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो कृपया अनुवादित प्रतियां भेजने का प्रयास करें।

    16. योजना के तहत एक वकील को मामला सौंपने पर इच्छुक वादी को सचिव द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फीस और खर्च सोसायटी के पास जमा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। अधिवक्ता को भुगतान या योजना के लिए देय सेवा शुल्क, जैसा कि अनुसूची में बताया गया है, नकद या बैंक ड्राफ्ट में होगा।
      एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मुद्रण, न्यायालय शुल्क और अपनी उपस्थिति शुल्क के संबंध में अनुसूची में निर्धारित राशि के आधार पर याचिका/अपील दायर करने के प्रमाण के रूप में फाइलिंग मेमो की एक प्रति के साथ अपना बिल जमा करेगा। जिसके लिए दावा किया गया है. अधिवक्ता किसी भी मामले की स्वीकृति के बारे में सोसायटी को सूचित करेगा ताकि ग्राहक से अपील पर कार्रवाई के लिए शुल्क का भुगतान करने का अनुरोध किया जा सके, बिना जानकारी के समिति के लिए ग्राहक से राशि वसूल करना और उसे भुगतान करना संभव नहीं होगा। मामले की सुनवाई पर वकील मो. नियमित मामले में वकील को शुल्क मामले की अंतिम सुनवाई के समापन के समय वकील से बिल प्राप्त होने पर दिया जाएगा।
    17. एक बार जब मामला एक वकील को सौंपा जाता है तो यह वकील की जिम्मेदारी है कि वह ग्राहक के हित में उचित समझे जाने पर मामले से निपटे और वकील को वादी के साथ सीधे संवाद करने की आवश्यकता होती है और सोसायटी असाइनमेंट की निगरानी नहीं करेगी। और मामले का अंतिम निपटारा. हालाँकि, सोसायटी लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर हस्तक्षेप करेगी।
    18. सोसायटी को वादी और/या संबंधित वकील से वादी/अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने के बाद समिति जांच के बाद ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो उचित और आवश्यक समझी जाए।
    19. यदि योजना के तहत नियुक्त किया गया वकील उसे सौंपे गए मामले के संचालन में लापरवाह पाया जाता है, तो उसे योजना के तहत आवेदक से प्राप्त शुल्क के साथ संक्षिप्त विवरण वापस करना होगा।
      इसके अलावा, सोसायटी मामले के लापरवाही भरे आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि पूरी जिम्मेदारी ग्राहक के मुकाबले वकील की होगी। हालाँकि, योजना के तहत तैयार किए गए पैनल से अधिवक्ता का नाम हटा दिया जाएगा।

    एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और अधिवक्ताओं के लिए शुल्क की अनुसूची

    • याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए

      1. एसएलपी/रिट याचिका/ का मसौदा तैयार करने और दाखिल करने के लिए भत्ता, जिसमें तारीखों की सूची और विविध आवेदन जैसे कि स्थगन छूट, जमानत, उपस्थिति सहित देरी की माफी, ग्राहक और के साथ सम्मेलन शामिल हैं; न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने के बाद प्रत्युत्तर हलफनामे का मसौदा तैयार करने और/या मामले से लड़ने के लिए और मामले के निपटान तक और नोटिस चरण में अंतिम निपटान को छोड़कर अभिनय कार्य और स्थगन सहित नोटिस चरण के लिए भी।
        ….समेकित ₹10,000
        /-
      2. एसएलपी/रिट याचिका/ का मसौदा तैयार करने और दाखिल करने के लिए भत्ता, जिसमें तारीखों की सूची और विविध आवेदन जैसे कि स्थगन छूट, जमानत, उपस्थिति सहित देरी की माफी, ग्राहक और amp के साथ सम्मेलन शामिल हैं; न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने के बाद प्रत्युत्तर हलफनामे का मसौदा तैयार करने और/या मामले से लड़ने के लिए और मामले के निपटान तक और नोटिस चरण में अंतिम निपटान को छोड़कर अभिनय कार्य और स्थगन सहित नोटिस चरण के लिए भी।
        ….समेकित ₹10,000
      3. स्थगन, यदि कोई हो, और/या अपील चरण सहित अंतिम निपटान चरण में मामले की सुनवाई के लिए मानदेय
        ….. ₹3,000/- प्रति दिन अधिकतम ₹9,000 तक
    • प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होना

      1. नोटिस चरण में अंतिम निपटान को छोड़कर, प्रवेश चरण तक, सभी सम्मेलनों सहित, ठहरने और उपस्थिति को शामिल करने के लिए आवेदन सहित काउंटर एफिडेविट / आपत्ति के बयान और अन्य सभी आवश्यक आवेदनों का मसौदा तैयार करने के लिए मानदेय।
        ….समेकित ₹5,000
        /-
      2. स्थगन, यदि कोई हो, और/या अपील चरण सहित अंतिम निपटान चरण में मामले की सुनवाई के लिए मानदेय।
        …. ₹3,000/-प्रति दिन अधिकतम ₹9,000/
    • वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए मानदेय

      1. एसएलपी/रिट याचिका/स्थानांतरण याचिका/प्रति शपथ पत्र/प्रत्युत्तर शपथ पत्र/सम्मेलन सहित आपत्ति विवरण आदि के निपटान के लिए मानदेय।
        ….समेकित ₹2,000/
      2. प्रवेश चरण में/नोटिस के बाद उपस्थिति के लिए मानदेय।
        …. प्रति उपस्थिति ₹5,000/- अधिकतम ₹10,000/-
      3. अंतिम निपटान/अपील चरण में उपस्थिति के लिए मानदेय।
        …. प्रति उपस्थिति ₹7,000/- अधिकतम ₹14,000/-
    कर्मचारी द्वारा किये गए खर्च के लिए अनुसूची दरें ।
    • फोटोकॉपी शुल्क – ₹1/- प्रति पृष्ठ
    • स्टेनोग्राफर शुल्क – ₹8/- प्रति पृष्ठ
    • पेपर बुक बाइंडिंग – ₹15/- प्रत्येक
    कंप्यूटर टाइपिंग (साधारण प्रिंट)
    • मूल कंप्यूटर प्रिंट के लिए – ₹12/- प्रति पृष्ठ
    • अतिरिक्त पेजों के लिए – ₹ 5/- प्रति पेज
    कंप्यूटर टाइपिंग (लीज़र प्रिंट)
    • मूल कंप्यूटर प्रिंट के लिए – ₹15/- प्रति पृष्ठ
    • अतिरिक्त पेजों के लिए – ₹ 5/- प्रति पेज

    उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 यथा संशोधित के अनुसार याचिका पर देय न्यायालय शुल्क।